ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवायें – ऑनलाइन, ऑफलाइन

ड्राइविंग लाइसेंस एक तरह का प्रमाण पत्र होता है। जिसके माध्यम से आप अपना निजी वाहन चाहें वह बाइक, कार, स्कूटी या अन्य किसी भी तरह का वाहन हो उसे आप कानूनी तौर पर सार्वजनिक रोड़ पर चला सकते हैं बिना किसी रोक-टोक के इस प्रकार के प्रमाण पत्र को हम ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं?

लाइसेंस कुल 10 प्रकार के होते हैं जैसे –

  1. MC 50cc

यह ड्राइविंग लाइसेंस बेसिक ड्राइविंग लाइसेंस होता है इस लाइसेंस के माध्यम से आप 50cc या उससे कम वाहन जैसे स्कूटर, बाइक इत्यादि वाहन चलाने में सक्षम होते हैं।

इसके लिए आपको ज़्यादा उम्र की आवश्यकता नही है आप 16 साल से एक महीने ज्यादा उम्र के है तब भी आप इस लाइसेंस को बनवा सकते हैं और वाहनों को चला सकते हैं तथा आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आप सिर्फ़ 50 cc वाहनों को ही चला सकते हैं।

  1. FVG लाइसेंस :

इस लाइसेंस के अंतर्गत सिर्फ आपको उन वाहनों को चलाने की अनुमती होती है।जिसमें गैर नही होता है जैसे बाइक, स्कूटी, मोपेट इत्यादि वाहन चला सकते हैं। चाहे वह कितने भी cc का हो आपने देखा होगा की बहुत सारे वाहन जो बिना गैर के होते हैं।

और वे बिजली जैसे उपकरणों से चलते हैं ऐसे वाहनों को हम FVG लाइसेंस में रखते हैं और इनका इंजन 150 cc से 200cc तक का होता है क्योंकि इन वाहनों में गैर नहीं होते हैं इसलिए इन वाहनों को आसानी से चला सकते हैं।

  1. MC (विथ गैर) :

इस ड्राइविंग लाइसेंस के अंतर्गत सभी तरह के दो पहिया वाहन आते हैं चाहें फिर वह गैर वाला वाहन हो या बिना गैर का वाहन हो वह स्कूटी या बाइक हो सकती हैं आप इस ड्राइविंग लाइसेंस की मान्यता प्राप्त करने के बाद इन्हे चला सकते हैं।

  1. LMV- NT (लाइट मोटर विकल ट्रांसपॉर्ट ) :

इस ड्राइविंग लाइसेंस मे आप किसी भी कार को चला सकते हैं। चाहें वह आपकी हो या आपके दोस्तों की पर आपको इस ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा की वह वाहन कोमर्सियल नम्बर की न हो जैसे आपने देखा होगा ओला जेसी गाड़ी जिसमें पीले रंग की नम्बर प्लेट होती है इस प्रकार के वाहन के लिए अलग से लाइसेंस जारी किया जाता है जिसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे।

  1. LMV -TR (लाइट मोटर विकल ट्रांसपॉर्ट ) :

ड्राइविंग  लाइसेंस के अंतर्गत आप कोमार्सल नम्बर वाहन को चला सकते हैं चाहें फिर वह टैक्सी हो, वेगनार हो, डिजायर इत्यादि वाहन हो उनको आप बड़ी आसानी से LMV लायसेंस बनने पर चला सकते हैं।

  1. LMV- ( लाइट मोटर विकल) :

यह लायसेंस आपके लिए बहुत लाभदायक होता हैं क्योंकी इसमें आप किसी भी तरह के वाहन को चला सकते हैं चाहें वह निजी वाहन या कोमर्सियल नम्बर वाहन हो दोनों प्रकार के वाहन चला सकते हैं बिना किसी चालान के इसलिए यह लायसेंस मायने रखता है आपकी ड्राइविंग करने में।

  1. HPMV ((हेवी पैसेंजर मोटर विकल ) :

इस लाइसेंस के अन्तर्गत आप बडी बस चाहें वह कितने भी चक्के की ही क्यों न हो जैसे 8,9, 10या 6 चक्के की भी हो सकती है आप इसको चला सकते है परंतु आपकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर होनी ज़रूरी है और आपको 8th शिक्षित होना जरूरी होता हैं।

  1. HTV (हेवी ट्रांस्पोर्ट मोटर विकल) :

इस लाइसेंस में आपको बस के साथ- साथ ट्रक भी चला सकते हैं और HTV लाइसेंस बनाने के लिए आपकी शिक्षा 8 वी कक्षा तक होनी ज़रूरी है और आपकी उम्र लगभग 18 से 20 साल की हो तभी इस लाइसेंस का लाभ उठा सकेंगे।

  1. HMV (हेवी मोटर विकल) :

HMV एक एडवांस लायसेंस होता है इसमें आप इसमें 16 और 20 चक्के वाले वाहन चला सकते है इसमें आप बस, ट्रक, टेम्पो सभी तरह के वाहन चला पाते है और इसमें पर्सनल और कोमर्सलियल दिनों में कोई सा भी वाहन हो सकता है।

  1. Trailer (लाइसेंस) :

यह लाइसेंस बहुत ही हेवी होता है इसमें आप कोमर्सियल ट्रक चलाते हो जैसे की आपने देखा होगा हाइवे पर 20 से 25 चक्के की ट्रक चलते हुए देखी होंगी है जिसमे बहुत सारा सामान लोड किया जाता है।

ऑल इंडिया में इसे कही भी लेकर जाया जा सकता है।

और इस लाइसेंस को बनाने के लिए आपके पास HMV लाइसेंस होना चाहिए इस लाईसेंस को बनाने के लिए आपकी HMV लाइसेंस 2 या 3 साल पुराना होना चाहिए जो आपको आर्टियो ऑफिस या परिवाहन की ऑफिशियल वेबसाइट से पता चल जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट:

  1. आईडी प्रूफ जैसे-पेन कार्ड, आधार कार्ड, वॉटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट दे सकतें है।
  2. एड्रेस के लिए आप पेन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का बिल, लैंडलाइन बिल या एलपीजी गैस का भी बिल लगाया जा सकता है।
  3. और 4 पासपोर्ट साइज फोटो भी होना जरूरी है।

ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनायें ?

ड्राइविग लाइसेंस बनाने से पहले आपका लर्निंग लाइसेंस होना आवश्यक है तब आप ड्रायविंग लाइसेंस का आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

लर्निग लाईसेंस बनाने के लिए क्या करें ?

  • सबसे पहले आप परिवहन की ऑफिसियल वेबसाइट  पर जायें।
  • ड्राइवर लर्नर लाईसेंस पर More की बटन पर क्लिक करें।
  • उसके बाद आप अपने स्टेट का चयन करें और आपके स्टेट चयन करते ही एक पेज खुलता है जिसके माध्यम से आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए:

चरण 1. सबसे पहले आपको परिवहन की ऑफिसियल वेबसाइट पर जायें।

  • ड्राइवर लर्नर लाईसेंस पर मोर की बटन पर क्लिक करें।
  • उसके बाद आप अपने स्टेट का चयन करें।
  •  दूसरे नम्बर के ऑप्शंन का चयन करें।
  • पुछे गए सवालों को स्टेप बाई स्टेप को फॉलो करें और कंटीनियू पर क्लिक करें।
  • कंटीनियू पर क्लिक करने के बाद आपकों नया पेज मिलता है जिसमे होल्डिंग लर्नर लाइसेंस को चुने और उसमें मांगा गया लर्नर लाइसेंस नंबर को भरे।
  • उसके बाद अपनी जन्म तिथि को भरे जो आपके डॉक्यूमेंट में होती है।
  • ओक बटन पर क्लिक करें जिसमे अपने किस विकल के लिए आवेदन किया है यह दर्शाता हैं
  • उसके बाद आपको उसमें आपकी निजी जानकारी होती है जो आपने लर्निंग लाइसेंस में भरी हुई होती और अगर आप इसमें किसी भी तरह का चेंज करना चाहते है तो कर सकते हैं।
  • इसके बाद आपको आपका RTO ऑफिस का चयन करें उसके साथ- साथ आप किस विकल लाईसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका चयन करें।
  • उसके पश्चात सबमिट पर क्लिक करके ओके का चयन करें तब आपका फार्म सबमिट हो जाता है।
  • चरण 12. उसके बाद आप अपने सारे डिक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं।

ऑफलाइन ड्रायविंग लाइसेंस कैसे बनायें ?

ऑफलाइन ड्रायविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगा-

  • RTO ऑफिस जाकर फॉर्म को लायें।
  • फॉर्म में मांगी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक भरकर उसे ऑफिस में जमा करा दें।
  • और सभी डॉक्युमेंट का वेरिफिकेशन करा ले।
  • सभी प्रक्रिया सफलता पूर्वक ख़त्म होने के बाद आपका ड्रायविंग लायसेंस कुछ दिनों में आपके ऐड्रेस पर पहुंच जाता है।

ड्रायविंग लाइसेंस खोने पर क्या करें?

अगर किसी कारण वर्ष आपका ड्रायविंग लायसेंस खो गया हो या आप उसे कहीं रख कर भूल गए हैं तो इसमें आपकों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि में आपको इस पेराग्राफ के माध्यम से यह बताऊंगा की आप दोबारा ड्रायविंग लायसेंस कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

आइए चरणों की सहायता लेते है-

  • डुबलीकेट लायसेंस पाने के लिए आपकों RTO ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
  • आप ध्यान से देखेंगे कि वहा पर डोब्लीगेट लायसेंस का ऑप्शन उपलब्ध होता हैं।
  • उसके पश्चात आपकों डोब्लीगेट लायसेंस बनाने के लिए फॉर्म भरना होगा।
  • फॉर्म में फिल करने के लिए मांगी गई सूचना को ध्यान पूर्वक भरे जैसे डीएल नम्बर, आपका पूरा नाम, एड्रेस इस तरह की निजी जानकारी को भरे और अपने आधार कार्ड को ज़रूर लगाएं क्योंकि इसके ज़रिए आपके फ्यूचर में सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है।
  • फॉर्म को भरने के बाद उसे प्रिंट कर के रखें।
  • डुबलीकेट लायसेंस बनाने के लिए उसकी पेमेंट करे जो लगभग 20 से 400 होती है।
  • यह पूरा आपका डुबलीकेट लाइसेंस बनाने का प्रोसेस है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस 30 दिनों में आपके दिए गए ऐड्रेस पर पहुँच  जाता है।

लाइसेंस गूगल क्रोम या गूगल पर वाहन वेवसाइट को सर्च करे

  • उसके बाद आपकों transport.delhi.gov.in ऑप्शन का चयन करें।
  • आपकों नीचे दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं जिसमे से आपकों ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना है।
  • एक पेज खुलता है जिसमे आपको एप्लीकेशन स्टेट्स मिलता है उस पर क्लिक करें
  • आप अपना एप्लिकेशन नम्बर, डेट ऑफ बर्थ, दिया गया केपचा कोड भरे।
  • सब भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि कैंडिडेट की सभी जानकारी आपको मिल जाती है।

इन्हें भी पढ़ें :

अंतिम शब्द :

आशा करते हैं ड्रायविंग लाइसेंस से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *